Madhya Pradesh में अतिथि शिक्षकों को बड़ी राहत, 7 दिन अनुपस्थिति पर नहीं होगी छुट्टी
मध्य प्रदेश। के अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है. 7 दिनों तक अनुपस्थित रहने वाले नियम को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है. इसको लेकर लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है. पुराने निर्देश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने कर दिया है. वहीं इस आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के 70 हजार अतिथि शिक्षकों पर लटकी कार्रवाई की तलवार फिलहाल हट गई है।
20 फरवरी को जारी आदेश रद्द किया
सरकार ने नियम लागू किया था कि जो भी अतिथि शिक्ष लगातार 7 दिनों तक अनुपस्थित रहते हैं, उनकी सेवाएं एजुकेशन पोर्टल 3.0 से हटा दी जाएंगी. लेकिन अतिथि शिक्षकों के लगातार विरोध के बाद सरकार बैकफुट पर आ गई थी. जिसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने 20 फरवरी को जारी अपने आदेश को रद्द कर दिया. अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे।
अतिथि शिक्षकों ने किया फैसले का स्वागत
सरकार के इस फैसले से लगभग 70 हजार अतिथि शिक्षकों को राहत मिली है. अतिथि शिक्षकों ने सरकार के फैसले का स्वागत किया है. स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से 20 फरवरी को आदेश जारी किया गया था. इसमें कहा गया था कि अगर अतिथि शिक्षक लगातार 7 दिनों तक ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी. इसलिए अतिथि शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस के जरिए उपस्थिति दर्ज करनी जरूरी की गई थी।
होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव: ईरानी नौसेना ने दो भारतीय जहाजों पर की फायरिंग
समय से पहले 'जून' का अहसास: देश में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड
अफगानिस्तान में आया 5.0 तीव्रता का भूकंप, कश्मीर में भी लगे झटके
दार्जिलिंग में पंचकोणीय मुकाबला: भाजपा, TMC और एडवर्ड्स के बीच फंसा चुनावी गणित
मोहिनी एकादशी 2026: 27 अप्रैल को रखा जाएगा व्रत, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
अच्छी नींद और सेहत के लिए जानें सोने की सबसे सही दिशा